लव जिहाद कानूनों पर रोक लगाने से SC का इनकार, दो राज्य सरकारों को नोटिस

SC
अभिनय आकाश । Jan 6 2021 2:53PM

सुप्रीम कोर्ट में जारी याचिका में पिटीशनर ने इन कानूनों को सम्मान के साथ जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही ये तय करेंगे कि कानून संविधान के हिसाब से सहीं है या नहीं।

देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लव जिहाद और गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानून पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से लव जिहाद कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। 

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याचिकाकर्ता ने बताया धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का हनन

सुप्रीम कोर्ट में जारी याचिका में पिटीशनर ने इन कानूनों को सम्मान के साथ जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बताया है। सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि यह ठीक होता कि पिटीशनर सुप्रीम कोर्ट की जगह हाईकोर्ट में जाता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही ये तय करेंगे कि कानून संविधान के हिसाब से सहीं है या नहीं।

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