'लव जिहाद' के बाद MP में पत्थरबाजी के खिलाफ आ रहा सख्त कानून ! सजा के साथ-साथ जब्त हो सकती है संपत्ति
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पथराव कोई सामान्य अपराध नहीं है। पथराव करने वाले समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मामलों में सजा के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है।
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने के बाद अब पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका ऐलान किया है। रविवार को मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पथराव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून की आवश्यकता है।
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मुख्यमंत्री चौहान यह बयान अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने के खातिर हिंदू संगठनों की वाहन रैलियों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए पथराव के बाद आया है। चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा,‘‘पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून जरूरी है। कई बार पथराव की घटना में जान जाने का भी खतरा रहता है।’’
अयोध्या में भव्य राममंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में जन-जन को जोड़कर निधि समर्पण के अंतर्गत राशि एकत्र की जानी है। इसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि के आह्वान पर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गांव-गांव में वाहनों के जरिए श्रीराम यात्रा निकाल कर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पथराव के खिलाफ कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक माह के अंदर ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और फिर जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पथराव कोई सामान्य अपराध नहीं है। पथराव करने वाले समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मामलों में सजा के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने न केवल उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है, बल्कि राशि हर्जाना वसूलने का भी प्रावधान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उपद्रवियों की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कानून का शासन कायम रहेगा। ऐसे उपद्रवी कोई सामान्य अपराधी नहीं हैं। उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले ऐसे अपराध के खिलाफ मामूली कार्रवाई होती थी। अब हम सख्त सजा के लिए कानून बना रहे हैं।
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