कार्ति चिदंबरम की 10 करोड़ लौटाने संबंधी याचिका SC ने की खारिज

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति की याचिका खारिज की और कहा, “अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें।”

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की तरफ से विदेश यात्रा के लिए अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने के संबंध में दायर याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति की याचिका खारिज की और कहा, “अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें।” पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं। 

 Supreme Court dismisses a petition of Karti Chidambaram seeking to release Rs 10 Crore he had deposited with registry as a condition to travel abroad, earlier.A Bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi tells Karti Chidambaram 'pay attention to your constituency'. pic.twitter.com/Bcthq5QAWa

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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