कोई जरूरत नहीं है...SC ने Jagan Mohan Reddy के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बाहर ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

Supreme court
ANI
अभिनय आकाश । Jan 27 2025 6:06PM

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मामले को स्थानांतरित करना अनुचित था क्योंकि उच्च न्यायालय संबंधित सीबीआई अदालत के समक्ष मामले की निगरानी कर रहा है, जिसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को हैदराबाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के आंध्र प्रदेश के उपसभापति रघु राम कृष्ण राजू की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानांतरण को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में राजू ने आरोप लगाया था कि राज्य मशीनरी को पूर्व सीएम के पक्ष में हेरफेर किया जा रहा है। 

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न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मामले को स्थानांतरित करना अनुचित था क्योंकि उच्च न्यायालय संबंधित सीबीआई अदालत के समक्ष मामले की निगरानी कर रहा है, जिसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। याचिका 2023 में दायर की गई थी जब राजू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य (सांसद) थे। यह याचिका उनकी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दायर की गई थी। हालाँकि, मार्च 2024 में, राजू ने पार्टियाँ बदल लीं और टीडीपी में शामिल हो गए।

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उनकी याचिका के अनुसार, पूर्व सीएम ने अवैध रूप से 40,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की और यह सुनिश्चित किया कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे निष्क्रिय रहे, जिनमें कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य मशीनरी न्यायिक प्रक्रिया के इस दुरुपयोग पर मूकदर्शक बनकर बहुत खुश है, जिससे आपराधिक मुकदमों को आरोपी और अभियोजन पक्ष के बीच मैत्रीपूर्ण मेल में बदल दिया गया है।

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