तमिलनाडु में लोस चुनाव में लालच देने के आरोप वाली याचिका नहीं होगी सुनवाई
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 22 2019 1:09PM
उच्चतम न्यायालय ने पहले याचिका पर निर्वाचन आयोग का जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने टीवी, अखबारों और रेडियो के जरिए जागरूकता पैदा करने की अपील की थी कि वोटों के बदले में नकद देना या लेना दंडनीय अपराध है।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को बड़े पैमाने पर लालच दिया गया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं तो वह इस मामले को सुनने के लिए इच्छुक नहीं है।
इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हूं : रजनीकांत
उच्चतम न्यायालय ने पहले याचिका पर निर्वाचन आयोग का जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने टीवी, अखबारों और रेडियो के जरिए जागरूकता पैदा करने की अपील की थी कि वोटों के बदले में नकद देना या लेना दंडनीय अपराध है। याचिका में कहा गया कि राज्य में अभी तक 78.12 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़