Ajit Bharti move Delhi High Court: SC/ST Act मामले में निचली अदालत से झटका, अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गुहार

ट्रायल कोर्ट ने भारती की अर्ज़ी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया (prima facie) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध के तत्व सामने आते हैं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अजीत भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) के लिए अर्ज़ी दी है। उन पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और इस महीने की शुरुआत में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। भारती ने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के 7 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने भारती की अर्ज़ी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया (prima facie) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध के तत्व सामने आते हैं।
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अदालत ने यह भी कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत रोक लागू होती है और इसलिए, अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती। याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा, "ऊपर बताई गई वजहों से, यह अदालत मानती है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध के तत्व सामने आते हैं।" पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में 7 सितंबर को यह आदेश पारित किया था। यह मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान भारती द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम के दौरान की गई कुछ टिप्पणियां जातिवादी थीं और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के प्रति अपमानजनक थीं।
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भारती ने गिरफ़्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि आरोपों से SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। उनकी तरफ़ से यह तर्क दिया गया कि उनकी बातों को उनके पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए और हिरासत में लेकर पूछताछ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामले का आधार बनने वाली जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। राज्य और शिकायतकर्ता ने उनकी अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया था। FIR, ट्रांसक्रिप्ट और अदालत के सामने पेश की गई अन्य सामग्री की जांच करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अर्ज़ी को खारिज कर दिया।
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