शशि थरूर को बड़ी राहत, कोर्ट से विदेश जाने की मिली अदालत
अदालत ने उन्हें अदालत के सामने दो लाख रुपये की सावधि जमा (एफडी) पेश करने का निर्देश दिया जो उन्हें भारत लौटने पर वापस की जाएगी।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में आरोपी कांग्रेसी नेता शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर को पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, मालदीव, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जाने की अनुमति दी।
अपने आवेदन में थरूर ने दावा किया था कि उन्हें इन देशों में वक्ता तथा अन्य कार्यों से आमंत्रित किया गया है। अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी शशि थरूर का अनुरोध स्वीकार किया जाता है और उन्हें पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक भारत से बाहर यात्रा की अनुमति है।’’ इस मामले में थरूर को जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि वह बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएं।
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अदालत ने उन्हें अदालत के सामने दो लाख रुपये की सावधि जमा (एफडी) पेश करने का निर्देश दिया जो उन्हें भारत लौटने पर वापस की जाएगी। अदालत ने कहा, ‘‘थरूर किसी भी तरह से साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करें और ना ही किसी गवाह को प्रभावित करें। वह उन्हें मिली अनुमति का इस्तेमाल नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं करें।’’
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