बिक्रम सिंह मजीठिया को झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाई

Bikram Singh Majithia
अंकित सिंह । Mar 8 2022 1:00PM

अदालत ने 25 फरवरी को मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने हाल में पंजाब पुलिस को पंजाब के पूर्व मंत्री को मादक पदार्थ मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें।

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। ड्रग्स मामले में मोहाली ज़िला अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे पहले मजीठिया को 24 फरवरी को दो हफ्तों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्होंने मादक पदार्थ के मामले में मोहाली अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने 25 फरवरी को मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने हाल में पंजाब पुलिस को पंजाब के पूर्व मंत्री को मादक पदार्थ मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें।

पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स मामले में आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि अमृतसर पूर्व से बिक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के ही खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने पटियाला जेल में बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल विक्रम सिंह मजीठिया की बहन है। बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा पर मजीठिया के खिलाफ ‘‘झूठा’’ मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया। 

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शिअद प्रमुख ने कहा कि उनका न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है और पूरी पार्टी मजीठिया के साथ खड़ी है। हरसिमरत कौर के भाई प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद एक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ कानून (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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