राहुल गांधी को झटका, कोर्ट ने अर्जी खारिज की
आरएसएस कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता ध्रुतिमान जोशी ने इस संबंध में एक शिकायत दायर करके पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित रूप से संघ से जोड़ने वाली टिप्पणी के लिए गांधी और येचुरी के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू करने का अनुरोध किया था।
मुम्बई। मुम्बई की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की अर्जियां शनिवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने आरएसएस के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि संबंधी शिकायत रद्द करने का अनुरोध किया था।
A special court in Delhi dismisses a complaint seeking directions to Delhi Police to register FIR against Congress leader Rahul Gandhi on charges of sedition, for allegedly making a derogatory statement against Prime Minister. (file pic) pic.twitter.com/uknxXXiFXP
— ANI (@ANI) November 23, 2019
दोनों अब इस मामले में सुनवायी का सामना करेंगे। आरएसएस कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता ध्रुतिमान जोशी ने इस संबंध में एक शिकायत दायर करके पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित रूप से संघ से जोड़ने वाली टिप्पणी के लिए गांधी और येचुरी के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू करने का अनुरोध किया था। लंकेश की बेंगलुरु में 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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