भोपाल में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेगी दुकानें, इस दौरान शराब दुकानें भी खुली रहेगी

Bhopal
दिनेश शुक्ल । May 29 2020 11:22PM

पाल शहर में दिनों के आधार पर खुलने वाली दुकानों का समय संशोधित किया है। अब भोपाल शहर में पूर्व निर्धारित दिन-वार दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। पहले दुकानों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकाने खुलेगी। शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर भोपाल शहर में दिनों के आधार पर खुलने वाली दुकानों का समय संशोधित किया है। अब भोपाल शहर में पूर्व निर्धारित दिन-वार दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। पहले दुकानों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। 

 

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इसके अतिरिक्त पूर्व में धारा 144 में जारी किए गए आदेश में कोई परिवर्तन नही किया गया है। लगातार तेज गर्मी और व्यापारियों की मांग को देखते हुए यह आदेश तात्कालिक रूप से जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों और क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें जो सम्बन्धित वर्ग में है, खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट, और लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाले सामान की दुकाने रविवार को छोड़कर शेष दिन खोलने के आदेश जारी किये गए है।

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वही शराब की दुकाने भी इस दौरान खुली रहेगी। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए निर्देश जारी किए है कि मदिरा, भांग दुकानों पर कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा एवं बचाव संबंधी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का विशेष रूप से पालन किया जाएगा। किसी भी स्थिति में मदिरा दुकानों के शॉपवार, अहातों, आसपास मदिरापान कराया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। लायसेंसी द्वारा प्रत्येक मदिरा, भांग दुकान के बाहर साबुन-पानी सैनेटाईजर की व्यवस्था रखने के साथ ही प्रत्येक ग्राहक द्वारा हाथ सेनेटाईज करने पर ही मदिरा या भांग का विक्रय किया जायेगा। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि किसी भी स्थिति में ग्राहक द्वारा हैंडवाश, सैनेटाईजेशन न करने पर मदिरा, भांग का विक्रय न किया जावें। प्रत्येक मदिरा, भांग दुकान पर कार्यरत कर्मचारी एवं आने वाले ग्राहक द्वारा मास्क का उपयोग किया जाए। भोपाल जिले के नगरीय क्षेत्र में स्थित देशी, विदेशी भाण्डागारों को मदिरा, भांग दुकानों को प्रदाय करने की अनुमति दी गयी है।

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