श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत, 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई

Shrikant Tyagi
Creative Common

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने श्रीकांत त्यागी की जमानत की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की।

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता श्रीकांत त्यागी की जमानती अर्जी पर अपर शासकीय अधिवक्ता से तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिये कहा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने श्रीकांत त्यागी की जमानत की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की।

इसे भी पढ़ें: श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका हुई खारिज, परिवार से मिलने पहुंचा सपा का डेलिगेशन

उल्लेखनीय है कि एक सोसाइटी के आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर कहासुनी के दौरान एक महिला को कथित तौर पर गाली देने और उसके साथ हाथापाई करने के लिए नोएडा पुलिस ने त्यागी को नौ अगस्त को गिरफ्तार किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़