श्रीकांत त्यागी को नहीं मिली जमानत, 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने श्रीकांत त्यागी की जमानत की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की।
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता श्रीकांत त्यागी की जमानती अर्जी पर अपर शासकीय अधिवक्ता से तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिये कहा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने श्रीकांत त्यागी की जमानत की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की।
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उल्लेखनीय है कि एक सोसाइटी के आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर कहासुनी के दौरान एक महिला को कथित तौर पर गाली देने और उसके साथ हाथापाई करने के लिए नोएडा पुलिस ने त्यागी को नौ अगस्त को गिरफ्तार किया था।
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