केंद्र के दिल्ली को आक्सीजन के आवंटन के फैसले का कुछ राज्य सम्मान नहीं कर रहे : अदालत

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र द्वारा हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के संयंत्र से दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र द्वारा हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के संयंत्र से दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की यह टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि हरियाणा के पानीपत से होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां की स्थानीय पुलिस अनुमति नहीं दे रही है।

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दिल्ली सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ संयंत्रों से भी ऑक्सीजन का लेकर नहीं आने दिया गया। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि वह दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे पर निर्देश (केंद्र सरकार से) लेंगे। सॉलिसीटर के अनुरोध पर अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई कुछ समय बाद करेगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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