SC के दखल के बाद Speaker Om Birla का एक्शन, TMC के 20 बागी MPs को नोटिस

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका के निपटारे में देरी पर चिंता जताने और स्पीकर को जल्द फैसला लेने का निर्देश देने के बाद हुई है, जिससे दलबदल कानून का महत्व फिर से रेखांकित हुआ है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को TMC की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका पर उन 20 सांसदों से जवाब मांगा।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सांसदों को नोटिस जारी किए और स्पीकर के पास लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द विचार करने को कहा। लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत TMC द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर उन 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
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इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है; सवाल एक तय समय-सीमा के भीतर कार्यवाही पूरी करने का है। TMC ने आरोप लगाया है कि इन 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और बाद में 'नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया' (NCPI) में शामिल हो गए। बनर्जी का तर्क है कि उनके इस आचरण के कारण संविधान के दलबदल-रोधी प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। याचिका में लोकसभा अध्यक्ष और सदन के महासचिव को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है, जबकि जिन 20 सांसदों की अयोग्यता की मांग की गई है, उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है।
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