उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक

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प्रतिरूप फोटो

राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च की शाम 6 बजकर 30 मिनट तक एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है। ऐसे में जो भी निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को लेकर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल पर 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च की शाम 6 बजकर 30 मिनट तक रोक रहेगी। इस दौरान एग्जिट पोल को न तो प्रिंट माध्यम से और न ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होने वाला है। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर जिले प्रमुख हैं। जबकि दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद क्रमश: 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा।

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