छात्र नहीं कर पाएंगे स्कूल-कॉलेजों में प्रदर्शन, हाई कोर्ट ने कहा-शिक्षण संस्थान सिर्फ पढ़ाई के लिए

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अभिनय आकाश । Feb 27, 2020 4:52PM
केरल हाई कोर्ट ने राज्य में स्कूल और कॉलेज परिसरों में छात्र समूहों के हर तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इससे शिक्षण संस्थानों का कामकाज बाधित होता था।

छात्रों के आंदलोन और प्रदर्शन से देश के कई राज्यों के विश्वविद्यालय और कॉलेज दो-चार हुए। जामिया का प्रदर्शन हो या जेएनयू में फीस वृद्धि को लेकर बवाल जिसने देश में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं। छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शन की कई कहानियां इतिहास में भी मौजूद हैं। लेकिन केरल के स्कूल और कॉलेजों में  प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। केरल हाई कोर्ट ने  राज्य में स्कूल और कॉलेज परिसरों में छात्र समूहों के हर तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इससे शिक्षण संस्थानों का कामकाज बाधित होता था। हाई कोर्ट ने घेराव और परिसरों में धरना समेत प्रदर्शन के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि किसी को भी ऐसे प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है। 

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ये फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि शिक्षण संस्थान सिर्फ अकादमिक संबंधित गतिविधियों के लिए हैं न कि प्रदर्शनों के लिए। उन्होंने कहा कि अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान को शांतिपूर्ण बहस का स्थल बनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह फैसला विभिन्न कॉलेजों और स्कूल प्रबंधनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें परिसर में ऐसे प्रदर्शनों के कारण वहां की शांति भंग होने का आरोप लगाया गया था।

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