Gyanvapi Case: मस्जिद में वजू के लिए रखे जाएं पानी भरे टब, सुप्रीम कोर्ट का DM को निर्देश

पीठ ने कहा कि हम भारत के लिए सॉलिसिटर-जनरल का बयान दर्ज करते हैं कि वुज़ू के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त संख्या में टब हों।
ईद-उल-फितर से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वुज़ू के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए एक आवेदन का निस्तारण किया, जहाँ पिछले साल एक 'शिव लिंग' पाए जाने का दावा किया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रदान किए गए आश्वासन को दर्ज करने के बाद ही आवेदन का निस्तारण किया। ईद के मौके पर मस्जिद जिला प्रशासन द्वारा उस स्थान पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा जहां वुज़ू किया जाता है।
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पीठ ने कहा कि हम भारत के लिए सॉलिसिटर-जनरल का बयान दर्ज करते हैं कि वुज़ू के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त संख्या में टब हों और पानी के लिए सुविधाएं निकटता में उपलब्ध हों ताकि जो नमाज अदा करने आए उन्हें असुविधा न हो। सॉलिसिटर-जनरल ने कहा कि हमने जगह से 70 मीटर दूर शौचालय उपलब्ध कराए थे, लेकिन वे मस्जिद के परिसर के अंदर इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।
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वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी ने पीठ को बताया कि विवादित क्षेत्र का उपयोग वर्षों से मुस्लिम उपासकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जाता रहा है।
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