केंद्र की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, NRC की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त किया।
एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी में गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने का पता लगाने के लिए 20 प्रतिशत सैंपल के सत्यापन की मांग को लेकर केंद्र, असम की याचिकाएं खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त किया।
Supreme Court extends the final publication of National Register of Citizens (NRC) deadline from July 31 to August 31, 2019. pic.twitter.com/MJhSizldLq
— ANI (@ANI) July 23, 2019
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने असम नागरिक पंजी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया। केन्द्र और असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी में गलत तरीके से शामिल किये गये और उससे बाहर रखे गये नामों का पता लगाने के लिये 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी।
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