केंद्र की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, NRC की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ाई

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अंकित सिंह । Jul 23 2019 4:13PM

सुप्रीम कोर्ट ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त किया।

एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी में गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने का पता लगाने के लिए 20 प्रतिशत सैंपल के सत्यापन की मांग को लेकर केंद्र, असम की याचिकाएं खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त किया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने असम नागरिक पंजी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया। केन्द्र और असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी में गलत तरीके से शामिल किये गये और उससे बाहर रखे गये नामों का पता लगाने के लिये 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी। 

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