अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, वकील पर लगा जुर्माना
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पी आई एल) दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘हमें इस पी आई एल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।’
Supreme Court rejects a PIL filed by lawyer Manohar Lal Sharma, seeking action against Finance Minister Arun Jaitely and alleged that he wanted to "plunder" capital reserve of RBI to waive off loan to certain companies. The Court has slapped a fine of Rs 50,000 on Sharma.
— ANI (@ANI) December 7, 2018
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शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था। पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपये जमा नहीं कर देते।
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