BCI Chairman मनन मिश्रा पर Supreme Court की बड़ी टिप्पणी, कार्यकाल को बताया केवल 'Pro-Tem' व्यवस्था

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने साफ़ किया कि BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का पद पर बने रहना 2030 तक की व्यवस्था नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के कामकाज पर कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक नए चुनाव के ज़रिए इसका पुनर्गठन नहीं हो जाता, तब तक वकीलों की इस शीर्ष संस्था द्वारा लिए जाने वाले हर नीतिगत फ़ैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल (AG) और सॉलिसिटर जनरल (SG) को "सक्रिय रूप से शामिल" किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने साफ़ किया कि BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का पद पर बने रहना 2030 तक की व्यवस्था नहीं माना जा सकता। बेंच ने कहा कि पहली नज़र में, उनका पद केवल "प्रो टेम" (अस्थायी) है, जो तब तक रहेगा जब तक कि नई बनी BCI अपने पदाधिकारी नहीं चुन लेती। कोर्ट का दखल तब हुआ जब राज्य बार काउंसिल के चुनावों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इन याचिकाओं में BCI चेयरमैन के तौर पर मिश्रा के बने रहने और चेयरमैन व वाइस-चेयरमैन का कार्यकाल 2030 तक बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन्स की वैधता को चुनौती दी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्यों अहम है?
बेंच के निर्देश इसलिए अहम हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएशन सेरेमनी में CJI को बुलाने के विरोध को लेकर BCI के दखल की आलोचना की थी। BCI चेयरमैन मिश्रा ने पहले राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे इन छात्रों का एनरोलमेंट न करें क्योंकि उन्होंने दीक्षांत समारोह में CJI को बुलाने का विरोध किया था। बाद में उन्होंने यह रोक हटा ली और आखिरकार इस बैच के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी। इसके बाद मिश्रा ने छात्रों से माफ़ी मांगी कि उनकी बातों या काउंसिल के कामों से उन्हें कोई दुख पहुंचा हो।
बुधवार को, पीठ ने कहा कि उसकी तत्काल चिंता किसी व्यक्ति का आचरण नहीं बल्कि बीसीआई की संस्थागत कार्यप्रणाली और अदालत के निर्देशों के अनुसार राज्य बार काउंसिल के चुनाव के बाद वैधानिक चुनावी योजना को बहाल करने की आवश्यकता है।
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अदालत के समक्ष विवाद 2025 में जारी बीसीआई अधिसूचनाओं पर केंद्रित था, जिसमें मिश्रा और उपाध्यक्ष एस प्रभाकरन को पांच साल का कार्यकाल देने की बात कही गई थी, इस दलील के बावजूद कि बीसीआई नियमों के नियम 12(2) में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए दो साल का कार्यकाल निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने पीठ को बताया कि मिश्रा को 2 मार्च, 2025 को सर्वसम्मति से 17 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले और 16 अप्रैल, 2030 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी, 2025 के एक प्रस्ताव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने की बात कही गई थी, जबकि नियम केवल दो साल निर्धारित करते हैं।
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