Supreme Court ने तमिलनाडु के मंत्री पेरियासामी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

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ANI

पेरियासामी ने 26 फरवरी के मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसने मामले में उन्हें दोषमुक्त करार देने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्यवाही पर अगला आदेश दिए जाने तक सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत मंत्री की अपील की समीक्षा कर रही है, इसलिए इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

पेरियासामी ने 26 फरवरी के मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसने मामले में उन्हें दोषमुक्त करार देने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।

पेरियासामी ने वकील राम शंकर के माध्यम से उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के मामले में चेन्नई की एक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट दिए जाने और जारी कार्यवाही को स्थगित करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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