दलित युवक की सनसनीखेज हत्या मामले में दस लोग दोषी करार

ten-people-convicted-in-sensational-murder-of-dalit-youth
[email protected] । Aug 22 2019 3:40PM

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले में केविन के ससुर सहित चार लोगों को बरी कर दिया है।प्रधान सत्र न्यायाधीश सी एस जयचंद्रन 24 अगस्त को दोनों पक्षों का जिरह सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनायेंगे। विशेष लोक अभियोजक सी एस अजयन ने संवाददाताओं को बताया कि सभी दस आरोपी भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं में दोषी पाये गए हैं।

कोट्टायम। केरल के कोट्टायम जिले में 23 साल के एक दलित युवक की सनसनीखेज हत्या के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत ने गुरूवार को दस लोगों को दोषी करार दिया है। दलित युवक क्रिस्टियन केविन पी जोसेफ की 2018 में हुई हत्या में उसकी पत्नी के संबंधी शामिल थे और प्रधान सत्र न्यायालय ने कहा कि यह हत्या झूठी शान के लिए की गयी थी।इस मामले में जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें केविन का साला भी शामिल है।

इसे भी पढ़ें: रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में दलितों ने मचाया बवाल, आजाद समेत 90 गिरफ्तार

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले में केविन के ससुर सहित चार लोगों को बरी कर दिया है।प्रधान सत्र न्यायाधीश सी एस जयचंद्रन 24 अगस्त को दोनों पक्षों का जिरह सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनायेंगे। विशेष लोक अभियोजक सी एस अजयन ने संवाददाताओं को बताया कि सभी दस आरोपी भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं में दोषी पाये गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें हत्या के लिए धारा 302, फिरौती के लिए अपहरण 364 ए शामिल है। अजयन ने बताया कि मामले में कुल 14 आरोपी थे। केविन का साला सानू इस मामले में मुख्य अभियुक्त था जबकि ससुर चाको पांचवा आरोपी था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़