राजस्थान में आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस तरह 23 नवंबर को शाम छह बजे से 25 नवंबर को मतदान समाप्ति अवधि शाम छह बजे तक यह प्रभावी रहेगा।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर बृहस्पतिवार शाम को थम जाएगा। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर बृहस्पतिवार को शाम छह बजे से थम जाएगा।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस तरह 23 नवंबर को शाम छह बजे से 25 नवंबर को मतदान समाप्ति अवधि शाम छह बजे तक यह प्रभावी रहेगा।

इस अवधि में कोई जनसभा या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकता। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा जबकि वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भाजपा में माना जा रहा है।

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