MP Assembly में UCC Bill पास, CM Mohan Yadav ने बताया Golden Day, कहा- अब सबको मिलेगा समान अधिकार

मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना 'एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता' के उस विज़न के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया था... यह कदम महिलाओं को बहुविवाह से होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा और उनके अधिकारों के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करेगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विरोध के बीच 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' (UCC) बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विपक्षी विधायक चाहते थे कि बिल को चर्चा के लिए एक सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाए; हालाँकि, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा ध्वनि मत से बिल पारित करने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद इसे मंज़ूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे सुनहरा दिन बताया और कांग्रेस पार्टी की गलत सोच की आलोचना की। यादव ने मीडिया से कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का पास होना मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए सचमुच एक सुनहरा दिन है।
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मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना 'एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता' के उस विज़न के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया था... यह कदम महिलाओं को बहुविवाह से होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा और उनके अधिकारों के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करेगा। मैं पूरे राज्य को बधाई देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 'वे हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बंटवारा क्यों पैदा करना चाहते हैं? कांग्रेस की इसी गलत सोच के कारण ही आज़ादी के समय देश का बंटवारा हुआ था।
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यह बिल किस बारे में है?
यह बिल 'तीन तलाक़' और 'निकाह हलाला' को अपराध घोषित करेगा, बहुविवाह पर रोक लगाएगा और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को एक महीने के भीतर रजिस्टर कराना ज़रूरी बनाएगा; ऐसा न करने पर उन्हें तीन महीने तक की जेल हो सकती है। इसमें सभी समुदायों के लिए एक ही जीवनसाथी रखने (मोनोगैमी) का नियम भी शामिल है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से ज़्यादा जीवित जीवनसाथी नहीं रख सकता। इसके अलावा, शहरी इलाकों में MP ई-नगरपालिका पोर्टल के ज़रिए शादियों और तलाक़ का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। ग्रामीण इलाकों में, रजिस्ट्रेशन का काम SDM द्वारा नगर पालिकाओं या पंचायतों के ज़रिए किया जाएगा। साथ ही, बिल में निकाह हलाला को सज़ा-योग्य आपराधिक अपराध माना गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी, जिसे सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश किया जाना था। सोमवार को स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के यह कहने के बाद कि इस मामले पर अगले दिन चर्चा होगी, मंगलवार को बिल को फिर से पेश किया गया। यह ड्राफ़्ट जस्टिस रंजना देसाई (रिटायर्ड) कमेटी ने तैयार किया था और पिछले हफ़्ते मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा था। UCC को एक अहम सुधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समानता, न्याय, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक आदर्शों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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