ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की नयी जमानत अर्जी खारिज की : सीबीआई

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क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्हें जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की, जो इस उद्देश्य के लिए लंदन गई थी।

ब्रिटेन की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी की नयी जमानत याचिका खारिज कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नीरव मोदी वहां की एक जेल में बंद है और अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है।

उन्होंने बताया कि नीरव मोदी (55) ने बृहस्पतिवार को लंदन की अदालत में याचिका दायर कर अपने प्रत्यर्पण अनुरोध पर फैसला आने तक जमानत पर रिहाई की मांग की।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यहां एक बयान में कहा, नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर नयी जमानत याचिका को बृहस्पतिवार को लंदन के किंग्स बेंच डिविजन की अदालत ने खारिज कर दिया।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्हें जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की, जो इस उद्देश्य के लिए लंदन गई थी। नीरव मोदी 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है। उस पर घोटाले की कुल रकम में से 6498.20 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है।

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