उत्तर प्रदेश ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई को दी अभियोजन की स्वीकृति

Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश शासन ने गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, लखनऊ में निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच कर रही केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, लखनऊ में निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच कर रही केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार गोमती रिवर फ्रंट, डेवलपमेंट परियोजना, लखनऊ में कराये गये निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच के क्रम में रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के विरूद्ध अदालत में मुकदमा चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश शासन द्वारा जारीकिया गया है।

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बयान के अनुसार सीबीआई द्वारा इस मामले मेंविवेचनोपरान्त सिंचाई विभाग के रूप सिंह यादव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ एवं एक अन्य कार्मिक को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध अदालत में मुकदमा चलाये जाने हेतु अभियोजन की विधिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, प्रधान शाखा, सीबीआई, लखनऊको भेज दी गई है।

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उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार में बने गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। लखनऊ स्थित सीबीआई की भ्रष्‍टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले की जांच शुरू की और जांच टीम ने पिछले वर्ष इस मामले में रुप सिंह यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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