Uttarakhand High Court ने सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों पर सरकार से जवाब मांगा

Uttarakhand High Court
प्रतिरूप फोटो
Creative Common

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या और उनके लंबित मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया है और इस बारे में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या और उनके लंबित मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया।

अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अदालत ने इस संबंध में पहले भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर संज्ञान लिया था, लेकिन अब तक सरकार ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ अदालत में लंबित मामलों की सूची उपलब्ध नहीं करायी है।

बुधवार को अदालत ने इस मामले पर दोबारा संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2021 में सभी उच्च न्यायालयों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़