Election Commission का बड़ा फैसला: 7 राज्यों में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को मिला एक और मौका, बिना किसी कानूनी डर के भर सकेंगे 'फॉर्म 6'

Election Commission
ANI
रेनू तिवारी । Nov 7 2026 10:37AM

चुनाव आयोग ने सात राज्यों में उन मतदाताओं को एक और मौका देने का फैसला किया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार, यह मौका उन मतदाताओं को दिया गया है जिन्हें 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASD) के रूप में चिह्नित किया गया था।

चुनाव आयोग ने सात राज्यों में उन मतदाताओं को एक और मौका देने का फैसला किया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार, यह मौका उन मतदाताओं को दिया गया है जिन्हें 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASD) के रूप में चिह्नित किया गया था। साथ ही, इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके लिए 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (गणना फॉर्म) जारी तो किए गए थे, लेकिन वे वापस नहीं मिले। इस वजह से, चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान के दौरान उनके नाम 'ड्राफ्ट मतदाता सूची' (प्रारूप मतदाता सूची) से हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से एक निगरानी तंत्र (मॉनिटरिंग मैकेनिज्म) बनाने को कहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के मौके से वंचित न रहे, और साथ ही डुप्लिकेट पंजीकरण को भी रोका जा सके।

अगर ड्राफ्ट SIR सूची से नाम गायब है, तो पहले से पंजीकृत मतदाता 'फॉर्म 6' जमा कर सकते हैं

मंगलवार को चुनाव आयोग ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के तहत 'फॉर्म 6' को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया। यह उन मतदाताओं के बीच बनी उलझन को दूर करने के लिए है, जिनके नाम उनके राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता पहले पंजीकृत थे, लेकिन जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं, वे अपना नाम फिर से शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' जमा कर सकते हैं।

पहले से पंजीकृत मतदाताओं को डर था कि ऐसा घोषणा-पत्र देने को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत गलत जानकारी देना माना जा सकता है, जिससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 'फॉर्म 6' में पहली बार नाम शामिल करने से जुड़ी घोषणा की शर्त 1 अगस्त, 2022 से लागू है। हालांकि, जिस किसी का भी नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब है, उसे अपना नाम शामिल कराने के लिए SIR प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद एक नया 'फॉर्म 6' आवेदन जमा करना होगा- भले ही वे पिछले चुनावों में मतदाता के रूप में पंजीकृत रहे हों।

आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी स्थिति में 'फॉर्म 6' जमा करने को केवल इस आधार पर 'गलत घोषणा' नहीं माना जाएगा कि आवेदक पहले भी मतदाता सूची में पंजीकृत था। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी 'निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी' (ERO) धारा 31 के तहत मुकदमा न चलाए, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत था और उसने फिर से 'फॉर्म 6' जमा किया है। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण शर्त है: आवेदक का नाम पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के मसौदे से छूट गए हैं, वे बिना किसी कानूनी परिणाम के डर के फिर से आवेदन कर सकें।

Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi 

All the updates here:

अन्य न्यूज़