टेंशन में आ गए AAP विधायक, LG सक्सेना ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर क्या कह दिया?

LG Saxena
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अभिनय आकाश । Apr 9 2024 12:33PM

16 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ एमसीसी लागू किया गया था। उपराज्यपाल ने कहा कि मंत्रियों ने बैठक में शामिल नहीं होने का जो कारण बताया है, वह 'अस्पष्ट प्रतीत होता है और दिल्ली के नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के प्रति गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा के लिए उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में मंत्रियों के शामिल नहीं होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। एलजी सचिवालय के पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और वन आदि विभागों से संबंधित मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। इसमें कहा गया है कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी और सौरभ भारद्वाज सहित मंत्रियों को बैठक के बारे में सूचित किया गया था। हालाँकि, दो अवसरों पर आमंत्रित किए जाने के बावजूद, मंत्रियों ने कॉल को अस्वीकार कर दिया और आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए बैठक में भाग लेने में असमर्थता जताई।

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16 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ एमसीसी लागू किया गया था। उपराज्यपाल ने कहा कि मंत्रियों ने बैठक में शामिल नहीं होने का जो कारण बताया है, वह 'अस्पष्ट प्रतीत होता है और दिल्ली के नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के प्रति गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें एक व्हाट्सएप संदेश मिला था और उन्होंने दावा किया कि उन्हें बैठक के एजेंडे के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

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उन्होंने कहा कि वह गुप्त बैठक किस बारे में थी? जब उन्होंने एजेंडा लिखा, तो मैंने उन्हें बताया कि यह एक स्थानांतरित विषय था। यदि आप दिल्ली चलाना चाहते हैं, तो चुनाव लड़ें। यह काम नहीं करेगा कि आप पिछले दरवाजे से सरकार चलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान उपराज्यपाल को स्वास्थ्य और पानी जैसे विषयों पर निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं देता है। 

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