क्या है आर्टिकल 142 जिससे SC ने एक झटके में रद्द कर दीं छात्रों पर दर्ज FIR? अयोध्या केस में भी हुआ था इस्तेमाल

Supreme Cour
ANI
अंकित सिंह । Sep 3 2026 2:37PM

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक के विरोध में 'जेन Z' प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIRs को रद्द करने के लिए आर्टिकल 142 की खास शक्तियों का इस्तेमाल किया। यह संवैधानिक प्रावधान कोर्ट को 'पूरा न्याय' सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश देने का अधिकार देता है, खासकर जब आम कानून अपर्याप्त हों।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक असाधारण कदम उठाते हुए NEET-UG 2026 का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में शामिल 'जेन Z' प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की ओर से केस रद्द करने की अर्ज़ी दिए जाने के बाद आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया।

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आर्टिकल 142 क्या है

आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूरा न्याय करने के लिए कोई भी आदेश देने का अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह खास अधिकार देता है कि वह अपने सामने चल रहे किसी भी मामले में पूरा न्याय करने के लिए ज़रूरी आदेश या डिक्री जारी कर सके। ऐसा आदेश पूरे भारत में लागू होता है। यह अधिकार सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के पास है और यह उसे तब समाधान निकालने में मदद करता है जब आम कानूनी प्रावधानों से कोई समाधान नहीं मिल पाता। 

बेंच ने कहा कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल इस शर्त पर किया गया है कि दोनों पक्ष उसके सामने बनी सहमति का पालन करेंगे। बेंच ने कहा कि यहां बताई गई सभी FIR रद्द की जाती हैं। अगर 20-25 जुलाई के बीच हुए विरोध-प्रदर्शन की घटनाओं के संबंध में किसी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश में कोई और FIR दर्ज की गई है, जो औपचारिक रूप से हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है, तो उस पर कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जाएगी और उसे हर तरह से बंद माना जाएगा।

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अयोध्या मामले में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कैसे किया गया?

इंडिया टुडे के मुताबिक आर्टिकल 142 का सबसे अहम इस्तेमाल 2019 के अयोध्या फ़ैसले में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कभी विवादित रही 2.77 एकड़ ज़मीन देवता राम लल्ला को सौंप दी और सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि 1949 में मुसलमानों को गैर-कानूनी तरीके से मस्जिद से बेदखल कर दिया गया था और 6 दिसंबर 1992 को इसे गिराया जाना "कानून के शासन का घोर उल्लंघन" था। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी प्रमुख जगह पर मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ ज़मीन दें। 2019 के फ़ैसले में कहा गया, "अगर कोर्ट उन मुसलमानों के हक़ को नज़रअंदाज़ करता है जिन्हें मस्जिद के ढांचे से ऐसे तरीकों से वंचित किया गया, जिनका इस्तेमाल कानून के राज को मानने वाले धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं होना चाहिए था, तो न्याय नहीं हो पाएगा।"

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