क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? जिसमें राहुल-सोनिया समेत 5 को मिला नोटिस
नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया गया एक अखबार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में किया। पंडित नेहरू ने 1937 में असोसिएटेड जर्नल बनाया था, जिसने तीन अखबार निकालने शुरू किए। हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और अंग्रेज़ी में नेशनल हेराल्ड।
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोअर कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा। बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
नेशनल हेराल्ड है क्या?
नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया गया एक अखबार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में किया। पंडित नेहरू ने 1937 में असोसिएटेड जर्नल बनाया था, जिसने तीन अखबार निकालने शुरू किए। हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और अंग्रेज़ी में नेशनल हेराल्ड। 2008 आते-आते असोसिएटेड जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। बाद में पता चला कि असोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ रुपयों का कर्ज भी चढ़ चुका है।
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कोर्ट तक पहुंचा मामला
सारा मामला 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के पैसे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया को 90 करोड़ रूपए उधार दिए। उस पैसे से राहुल सोनिया की कंपनी यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने वाली कंपनी एसोसिएट जनरल को खरीद लिया और उस कंपनी की करीब 5 हजार करोड़ की संपत्ति गांधी परिवार के पास आज भी मौजूद है।
अब आगे क्या?
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा है।
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