कौन है Pet Dog 'हेनरी' का असली मालिक? Mahua Moitra और पूर्व प्रेमी की लड़ाई अब High Court में

Mahua
ANI
अभिनय आकाश । Feb 19 2026 6:57PM

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने पालतू कुत्ते हेनरी की कस्टडी के लिए निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके बाद कोर्ट ने उनके पूर्व प्रेमी जय अनंत देहादराय को नोटिस जारी किया है। यह कानूनी लड़ाई दोनों के बीच चल रहे 'कैश फॉर क्वेरी' विवाद की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसके कारण मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया था।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में साकेत न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जय अनंत देहादराय बनाम महुआ मोइत्रा मामले में उनके पालतू रॉटवीलर कुत्ते हेनरी की अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया गया था। मोइत्रा ने हेनरी की अंतरिम हिरासत हर महीने 10 दिनों के लिए मांगी थी। हालांकि, साकेत न्यायालय ने 10 नवंबर, 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने गुरुवार को मोइत्रा के पूर्व साथी, अधिवक्ता जय अनंत देहादराय को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। देहादराय स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और मोइत्रा की याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने का आग्रह किया।

अपनी अपील में मोइत्रा ने तर्क दिया कि निचली अदालत का आदेश "कानून और तथ्य दोनों ही दृष्टि से गलत" था क्योंकि इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि हेनरी को उन्हें "प्यार और देखभाल" के लिए दिया गया था और वह मुख्य रूप से उनके घर पर ही रहता था। उन्होंने कहा कि कुत्ता देहाद्राई के पास तभी रहता था जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के कामों के लिए शहर से बाहर होती थीं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवादित आदेश में यह दर्ज नहीं है कि देहाद्राई कुत्ते के मालिक हैं और भुगतान को स्वामित्व का पर्याप्त प्रमाण मान लिया गया है। उनकी याचिका के अनुसार, शिकायत के साथ प्रस्तुत विशिष्ट साक्ष्य, जिनमें केनेल मालिक और केनेल क्लब से प्राप्त प्रमाण पत्र शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि पालतू कुत्ता उनके पास था। उन्होंने दावा किया कि कुत्ते के लिए भुगतान देहाद्राई ने उनकी ओर से किया था। 

यह हिरासत विवाद दोनों के बीच चल रही लंबी कानूनी लड़ाई के बीच सामने आया है। इससे पहले, देहाद्राई ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में प्रश्न उठाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इन आरोपों के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। लोकसभा आचार समिति की सिफारिश के बाद, मोइत्रा को 8 दिसंबर, 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हीरानंदानी उनके मित्र हैं और रिश्वत का कोई लेन-देन नहीं हुआ था। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

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