Wrestlers Case: WFI चीफ बृजभूषण को क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार? पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताई वजह

दिल्ली पुलिस के अनुसार, बृज भूषण और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को "गिरफ्तारी के बिना" मुकदमे के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है और उन्होंने जांच में शामिल होकर 41ए सीआरपीसी के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है।
देश की शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण सिंह को गिरफ्तार न किए जाने का कारण बताया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृज भूषण सिंह ने निर्देशों का पालन किया और जांच में सहयोग किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बृज भूषण और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को "गिरफ्तारी के बिना" मुकदमे के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है और उन्होंने जांच में शामिल होकर 41ए सीआरपीसी के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है।
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पुलिस ने यह भी कहा कि अब तक कॉल डेटा रिकॉर्ड के विश्लेषण से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस, जिसने पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एफआईआर दर्ज की, ने अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। आरोप पत्र के अनुसार, डब्ल्यूएफआई स्टाफ (कार्यालय सहायक, कार्यालय कर्मचारी और कार्यालय लड़के) ने पहलवानों के बयानों की पुष्टि नहीं की और पुलिस के बार-बार अनुरोध के बावजूद, पहलवानों द्वारा "धमकी भरी कॉल" के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया।
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दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में क्या कहा है?
2019 की दो तस्वीरें जिनमें बृज भूषण को कजाकिस्तान में (एक) शिकायतकर्ता की ओर बढ़ते हुए" दिखाया गया है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मुख्य सबूत हैं। आरोप पत्र में पहलवानों द्वारा बृज भूषण द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न किए जाने का विवरण दिया गया है। 108 गवाहों में से 15 से पूछताछ की गई है और उन्होंने पहलवानों के बयानों की पुष्टि की है।
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