Manipur हिंसा मामलों की निगरानी करेगा High Court? Supreme Court ने दिया अहम सुझाव

अदालत द्वारा नियुक्त समिति, जिसमें जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मित्तल, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल हैं, ने अब तक पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों पर कई रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के मणिपुर जातीय हिंसा मामलों से संबंधित 11 एफआईआर की जांच कर रही है, दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह सुझाव भी दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के बजाय, क्षेत्राधिकार रखने वाला मणिपुर उच्च न्यायालय, जिसमें एक नए मुख्य न्यायाधीश हैं, या गुवाहाटी उच्च न्यायालय, या दोनों ही हिंसा मामलों में मुकदमों और संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी करें। इसमें केंद्र और मणिपुर सरकारों से राज्य में जातीय हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया।
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अदालत द्वारा नियुक्त समिति, जिसमें जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मित्तल, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल हैं, ने अब तक पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों पर कई रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। मणिपुर में 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। यह हिंसा तब शुरू हुई जब पहाड़ी जिलों में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था।
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शुरुआत में हाल ही में दिवंगत हुई महिला पीड़ितों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उनकी जगह उनकी मां को पेश किया जाए और आरोप लगाया कि सीबीआई ने उन्हें यह भी सूचित नहीं किया कि उनके बलात्कार मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। ग्रोवर ने कहा कि कुकी समुदाय की महिला की पिछले महीने एक बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसका कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद हुए आघात से संबंध था।
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