राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवाह बयान दर्ज करा सकेंगे

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सरकारी बयान के अनुसार दोनों न्यायाधीशों की मदद एवं पहल से इससे संबंधित कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए जाने वाले बयान को लेकर दो अगस्त, 2021 को नियम अधिसूचित किए गए।

जयपुर। राजस्थान के न्यायालयों में गवाह अपना बयान अब वीडियो कॉन्फ्रेंसके माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। बनीपार्क अदालत जयपुर एवं गंगानगर अदालत के न्यायाधीशों ने इस कार्य की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकारी बयान के अनुसार दोनों न्यायाधीशों की मदद एवं पहल से इससे संबंधित कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

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उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए जाने वाले बयान को लेकर दो अगस्त, 2021 को नियम अधिसूचित किए गए। राज्य सरकार ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन किया है।

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विशिष्ट शासन सचिव (गृह) वी. सरवन कुमार ने बताया कि गवाहों को अब कई किलोमीटर की यात्रा के बाद अदालत में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने से निजात मिलेगी। कुमार ने बताया कि प्रदेश की 1,242 अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का हार्डवेयर स्थापित किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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