Madras High Court का फैसला, तमिल की मांग पर आपराधिक केस चलाना कानून का दुरुपयोग
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग को लेकर थेनी में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। जस्टिस आर. विजयकुमार ने कहा कि मामले में सभी गवाह केवल पुलिसकर्मी हैं और कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता समेत सभी आरोपियों को राहत दी है।



























































