Calcutta High Court से Abhishek Banerjee को राहत, ऑफिस demolition पर लगी रोक
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के अमतला स्थित कार्यालय को गिराने पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को इमारत से संबंधित सभी दस्तावेज़ जमा करने का निर्देश दिया, जिसे जिला प्रशासन अवैध निर्माण बता रहा था। यह निर्णय 'लीप्स एंड बाउंड्स' कंपनी द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिससे अभिषेक बनर्जी को अस्थायी राहत मिली है।



























































