Bombay High Court ने रद्द की Ramesh Mhatre की Bail, 18 मामलों का हवाला देते हुए 19 जुलाई तक Surrender का आदेश
हाई कोर्ट ने म्हात्रे को 19 जुलाई को शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की डिवीजन बेंच ने दिया। बेंच ने डॉक्टरों से "मानवता की सेवा" को ध्यान में रखते हुए 22 जुलाई को होने वाले अपने विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का भी आग्रह किया।



























































