सड़क हादसों पर Nitin Gadkari का 'मास्टरस्ट्रोक', अब V2V Technology बनेगी हर गाड़ी का सुरक्षा कवच

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में 80% तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ वी-टू-वी (V2V) तकनीक को अनिवार्य करने की घोषणा की है, जिससे गाड़ियां वायरलेस तरीके से आपस में संवाद कर सकेंगी। इस 'कार टॉक' प्रणाली के लिए दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो रियल-टाइम अलर्ट के माध्यम से हादसों को रोकेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक क्रांतिकारी उपाय के रूप में वाहन-से-वाहन (V2V) संचार तकनीक को लागू करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस प्रणाली के तहत, चालकों को आस-पास के वाहनों की गति, स्थान और त्वरण के बारे में वास्तविक समय में अलर्ट प्राप्त होंगे। यह तकनीक ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद वाहनों की पहचान भी करती है और आस-पास अचानक ब्रेक लगाने की निगरानी करती है, जिससे चालकों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलती है।
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इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की वार्षिक बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी ने बताया, "DoT ने V2V उद्देश्यों के लिए 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम (5.875-5.905 GHz बैंड के भीतर) आवंटित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है।" मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि यह वायरलेस तकनीक कारों को एक-दूसरे से सीधे "बातचीत" करने में सक्षम बनाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे गहन प्रयासों में वी-टू-वी संचार तकनीक की अहम भूमिका होगी। इस बहुआयामी दृष्टिकोण में बेहतर सड़क निर्माण, सख्त कानून प्रवर्तन और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि शामिल है। गडकरी ने इन उपायों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। चिंताजनक रूप से, इनमें से लगभग 66 प्रतिशत मौतें 18-34 आयु वर्ग के व्यक्तियों में होती हैं।
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आगामी बजट सत्र में सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में 61 संशोधन पेश करने की योजना से वी-टू-वी संचार तकनीक के एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना, व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना है। इसके अलावा, इन संशोधनों का लक्ष्य समग्र गतिशीलता में सुधार करना, कानूनी परिभाषाओं को सरल बनाना और भारत के नियमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।
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