Sushant Singh Rajput मौत मामले में Rhea Chakraborty को मिली बड़ी राहत, एक्ट्रेस के सिर से टली ये बड़ी मुसीबत

सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड में सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझी मौत के रहस्यों में से एक बनी हुई है। अभिनेता 14 जून, 2020 को अपने बांद्रा स्थित आवास में मृत पाए गए थे। मामले के सिलसिले में सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड में सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझी मौत के रहस्यों में से एक बनी हुई है। अभिनेता 14 जून, 2020 को अपने बांद्रा स्थित आवास में मृत पाए गए थे। मामले के सिलसिले में सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। दोनों अब जमानत पर बाहर हैं। अब नवीनतम अपडेट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा सूचित किया गया था कि वह ड्रग्स से संबंधित जांच के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रिया को दी गई जमानत को चुनौती नहीं दे रहा है।
इसके तुरंत बाद रिया चक्रवर्ती ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एनसीबी के सुप्रीम कोर्ट में बयान के तुरंत बाद एक वीडियो साझा किया। एक बड़ी मुस्कान के साथ, उन्होंने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ 'आभार' कैप्शन के साथ वीडियो डाला।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ को बताया कि एनसीबी जमानत को चुनौती नहीं दे रही है, लेकिन नारकोटिक ड्रग्स की धारा 27-ए के संबंध में कानून का प्रश्न खुला रखा जाना चाहिए।
एएसजी ने पीठ से कहा, हम जमानत दिए जाने को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन धारा की व्याख्या पर, कृपया इसे विचार के लिए खुला रखें। आदेश को एक मिसाल भी न बनने दें। शीर्ष अदालत सहमत हो गई और सरकार की अपील का निपटारा कर दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।
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शीर्ष अदालत राजपूत की प्रेमिका चक्रवर्ती को जमानत देने के अक्टूबर 2020 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनसीबी ने चक्रवर्ती पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की कड़ी धारा 27-ए के तहत आरोप लगाया था जो अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के वित्तपोषण और उसे शरण देने से संबंधित है। इस धारा में 10 साल तक की कैद और जमानत देने पर रोक का प्रावधान है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल एक विशेष दवा लेनदेन के लिए भुगतान करना दवा तस्करी के वित्तपोषण के रूप में योग्य नहीं है।
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आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह रहस्यमय परिस्थितियों में मुंबई में अपने फ्लैट में लटके हुए पाए गए थे। अभिनेता का शव पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल लाया गया। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच की और इसे आत्महत्या का मामला बताया हालाँकि, भारी राष्ट्रीय आक्रोश के बाद सरकार को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य एजेंसियों को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
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