विभिन्न नियमों का अनुपालन नहीं करने पर स्टेट बैंक पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना

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[email protected] । Jul 16 2019 3:51PM

यह जुर्माना एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) की पहचान और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन एवं अन्य प्रावधानों से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

मुंबई। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) की पहचान और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन एवं अन्य प्रावधानों से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।

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केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक पर जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों, चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिये आचार संहिता, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी का वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया।

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जांच रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज देखने के बाद बैंक को नोटिस दिया गया था। बैंक से मिले जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया।

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