FSSAI का Dabur India पर बड़ा एक्शन! '100% शुद्ध' और 'ऑर्गेनिक' के गुमराह करने वाले दावों पर लगी रोक, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड (Dabur India Ltd) के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए '100 प्रतिशत' और 'ऑर्गेनिक' के भ्रामक दावों वाले कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया लिमिटेड (Dabur India Ltd) के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए '100 प्रतिशत' और 'ऑर्गेनिक' के भ्रामक दावों वाले कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। रेगुलेटर का स्पष्ट कहना है कि इस तरह की लेबलिंग न केवल अस्पष्ट है, बल्कि इसे साबित भी नहीं किया जा सकता, जिससे आम ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। FSSAI ने सोमवार को डाबर को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
रेगुलेटर ने सोमवार को कहा कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ रोक का आदेश जारी किया है। यह रोक शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल के दूध जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई गई है, जिन पर गुमराह करने वाले '100 प्रतिशत' दावे किए गए थे।
FSSAI ने कहा कि डाबर की वेबसाइट पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर '100 प्रतिशत नेचुरल', '100 प्रतिशत प्योर', '100 प्रतिशत प्योरिटी गारंटीड', '100 प्रतिशत ऑर्गेनिक' और '100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे दावे किए गए थे। रेगुलेटर ने कहा कि ऐसे दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 का उल्लंघन करते हैं।
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FSSAI को क्या मिला
FSSAI ने कहा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर वैध FSSAI ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट के बिना 'जैविक भारत' लोगो दिखाया जा रहा था। इसने डाबर होममेड कोकोनट मिल्क पर भी सवाल उठाए, जिसे "100 प्रतिशत प्योरिटी" के दावे के साथ बेचा जा रहा था। FSSAI के अनुसार, 2018 के एडवरटाइजिंग और क्लेम्स रेगुलेशंस के तहत कंपाउंड फूड्स (मिश्रित खाद्य पदार्थों) के लिए ऐसा दावा करने की इजाज़त नहीं है।
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रेगुलेटर ने कहा कि उसने पहले डाबर को नोटिस जारी करके गुमराह करने वाले '100 प्रतिशत' दावों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
FSSAI ने अब डाबर को निर्देश दिया है कि वह नोटिस में बताए गए फूड प्रोडक्ट्स के साथ-साथ गुमराह करने वाले '100%' दावे वाले अन्य सभी फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत बंद करे। कंपनी से 15 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) जमा करने के लिए भी कहा गया है।
डाबर का कहना है कि वह वेबसाइट के कंटेंट की जांच कर रही है
डाबर ने कहा कि उसे FSSAI का नोटिस मिला है और वह रेगुलेटर द्वारा बताए गए कंटेंट की समीक्षा कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा, "हमें FSSAI का नोटिस मिला है और हम अपनी वेबसाइट पर नोटिस में बताए गए कंटेंट की जांच कर रहे हैं।" यह ताज़ा कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब FSSAI, फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों और ऑनलाइन फ़ूड प्रोडक्ट बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के ख़िलाफ़ की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है।
रेगुलेटर ने हाल के महीनों में कई शराब और एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की है।
#FSSAI has issued a Prohibition Order directing M/s #Dabur India Limited to immediately cease the sale of food products carrying misleading "100%" claims.
— Atul Modani (@atulmodani) August 3, 2026
Violations include non-compliance with FSS (Advertising & Claims) Regulations, 2018, and unauthorized organic claims. pic.twitter.com/lfFzVIc8fL
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