FSSAI ने United Spirits का बारामती संयंत्र वाला बिक्री आदेश वापस लिया

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खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने महाराष्ट्र स्थित बारामती संयंत्र में बने उत्पाद की बिक्री से जुड़ा 29 जून का अपना आदेश वापस ले लिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने इस नियामक फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि नियामक का यह वापस लेने का पत्र उसे प्राप्त हो गया है।

प्रमुख शराब विनिर्माता यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) ने बुधवार को कहा कि खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने महाराष्ट्र के बारामती स्थित उसके संयंत्र में निर्मित एक उत्पाद की बिक्री से संबंधित अपना आदेश वापस ले लिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 17 अगस्त को 29 जून, 2026 का वह आदेश वापस ले लिया, जो बारामती संयंत्र में निर्मित एक उत्पाद की बिक्री से संबंधित था। कंपनी को यह आदेश 18 अगस्त को दोपहर करीब 12.40 बजे मिला।

यूएसएल ने जून के अंत में जारी एफएसएसएआई के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कंपनी ने एक अगस्त को इस संबंध में याचिका दायर की थी। एफएसएसएआई ने 29 जून को यूएसएल, एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड और इनब्रू बेवरेजेज की कई इकाइयों को उत्पादों में ऐसे फ्लेवर मिलाने को लेकर नोटिस जारी किए थे, जो संबंधित उत्पाद के प्राकृतिक स्वाद जैसा प्रभाव देते हैं।

बाद में एफएसएसएआई ने कहा था कि स्वाद देने वाले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक नहीं है, लेकिन मानकीकृत पेय के प्राकृतिक स्वाद जैसा प्रभाव देने वाले फ्लेवर मिलाने पर उसकी आपत्ति है। इनमें रम में रम फ्लेवर या व्हिस्की में व्हिस्की फ्लेवर का इस्तेमाल शामिल है। यूएसएल अपने बारामती संयंत्र में मैकडॉवेल्स नंबर-1 सेलिब्रेशन मैच्योर ट्रिपल एक्स रम का उत्पादन करती है।

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