सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ाया

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सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिए संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इससे पहले, केंद्र ने अक्टूबर 2023 में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर प्याज स्टॉक की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था।

नयी दिल्ली। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इससे पहले इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 22 मार्च को एक अधिसूचना में कहा, प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक लगाए गए प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। 

डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है, जो निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों पर फैसले करती है। सरकार ने आठ दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। रबी सत्र, 2023 में प्याज का उत्पादन 2.27 करोड़ टन रहने का अनुमान है। अंतर-मंत्रालयी समूह से मंजूरी मिलने के बाद मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति कुछ विशेष मामलों में दी जाती है। 

सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिए संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इससे पहले, केंद्र ने अक्टूबर 2023 में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर प्याज स्टॉक की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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