सरकार ने बिना मूल्‍य सीमा के कोविड-19 वैक्सीन के आयात-निर्यात को दी मंजूरी

कोविड-19 वैक्सीन

सरकार ने किसी मू्ल्य सीमा के बिना कोविड-19 वैक्सीन के आयात, निर्यात की इजाजत दे दी है।सीबीआईसी ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया भर के सीमा शुल्क एवं अन्य प्रशासन के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी की हैं, और इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन का कुशलता के साथ निपटान और वितरण बेहद जरूरी है।

नयी दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की तेजी से मंजूरी और वितरण के लिए किसी मूल्य सीमा के बिना इनके आयात और निर्यात की इजाजत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जिन स्थानों पर एक्सप्रेस कार्गो निपटान प्रणाली (ईसीसीएस) चालू है, वहां कुरियर के जरिए कोविड-19 की वैक्सीन के आयात और निर्यात के लिए नियमन में छूट दी है। कोविड-19 के संबंध में वैक्सीन के आयात और निर्यात की अनुमति किसी मूल्य सीमा के बिना दी जाती है।

इसे भी पढ़ें: किसान आंदोलन से तीसरी तिमाही में 70 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान

सीबीआईसी ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया भर के सीमा शुल्क एवं अन्य प्रशासन के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी की हैं, और इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन का कुशलता के साथ निपटान और वितरण बेहद जरूरी है। सीबीआईसी ने कहा कि वैक्सीन का भंडारण और परिवहन एक नियंत्रित तापमान में करना जरूरी है और इसमें कई पक्ष शामिल हैं। ऐसे में सीमाओं के बीच वैक्सीन के तेजी से निकास के लिए प्रभावशाली व्यवस्था जरूरी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़