गड़बड़ा जाएंगे सभी राजनीतिक दलों के समीकरण ? 2029 से ही One Nation One Election को लागू करने की तैयारी तेज !

PM Modi
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मौजूदा विधेयकों की मूल रूपरेखा के अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक चक्र में लाने की पहली वास्तविक संभावना 2034 से बनती है। संसद की संयुक्त समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही है।

भले ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी-अपनी बिसात बिछाने में जुटी हों, लेकिन भारतीय राजनीति की इस शतरंज पर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा ‘मास्टरस्ट्रोक’ चलने की संभावना जोर पकड़ रही है। हम आपको बता दें कि ‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार अब महज बहस या चुनावी नारा नहीं रह गया है, भारत इसके क्रियान्वयन से कुछ ही कदम दूर दिखाई दे रहा है। एक ओर भाजपा देशभर में विभिन्न सामाजिक और पेशेवर वर्गों के बीच इस विचार के समर्थन में अभियान चलाकर जनमत तैयार करने में जुटी है, वहीं इस मुद्दे पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति भी राज्यों, विधायिकाओं, शिक्षाविदों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के चरण में पहुंच रही है। ऐसे में सियासी हलकों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या चुनावी राजनीति की मौजूदा बिसात बदलने वाली है और क्या ‘एक देश, एक चुनाव’ मोदी सरकार की अगली बड़ी राजनीतिक चाल साबित होगी।

हम आपको बता दें कि मौजूदा विधेयकों की मूल रूपरेखा के अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक चक्र में लाने की पहली वास्तविक संभावना 2034 से बनती है। संसद की संयुक्त समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही है। इन प्रावधानों का उद्देश्य अगले चुनाव चक्र में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ लाना है। लेकिन राजनीतिक सत्ता का गणित शायद अब 2034 तक इंतजार करने के मूड में नहीं है।

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एनडीए के शासन वाले 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 11 में अगले दो वर्षों के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि इन राज्यों में एनडीए अपनी सरकारें बरकरार रखता है, तो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ इन्हें चुनावी चक्र में लाने के लिए जनवरी 2029 तक विधानसभाएं भंग करने का विकल्प सामने आ सकता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव पहले से ही लोकसभा चुनाव के साथ होते रहे हैं। इस प्रकार इन चार राज्यों को समन्वित चुनावी चक्र में लाना अपेक्षाकृत आसान होगा।

इसके अलावा, संवैधानिक रास्ता भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है, हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह फैसला मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। विधानसभा भंग होने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराना आवश्यक होता है। यही वह संवैधानिक खिड़की है, जिसके जरिए 2029 के साथ चुनावों का समन्वय करने की राजनीतिक संभावना तलाशी जा रही है।

यहीं से ‘एक देश, एक चुनाव’ का प्रशासनिक तर्क सीधे राजनीतिक रणनीति में बदल जाता है। सवाल यह है कि क्या किसी निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल तीन या चार वर्ष तक घटाकर चुनावी चक्र को एक साथ लाना महज चुनाव सुधार होगा, या फिर यह सत्ता की सुविधानुसार राजनीतिक कैलेंडर को पुनर्गठित करने की शुरुआत होगी? एनडीए के लिए यह योजना चुनावी संसाधनों, संगठनात्मक ताकत और राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता को एक साथ मैदान में उतारने का अवसर बन सकती है। एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दों की लहर राज्य-स्तरीय समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

राजनीतिक दृष्टि से यह विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। पंजाब में 2027 और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम तथा तेलंगाना में 2028 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनके बाद चुनी जाने वाली विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनाव तक केवल एक या दो वर्ष पुराना होगा, जबकि यदि भविष्य में उन्हें लोकसभा चुनाव के चक्र से जोड़ा जाता है तो उनकी अवधि को लेकर अलग संवैधानिक और राजनीतिक बहस खड़ी होगी। दूसरी ओर, 2028 में मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों के चुनाव तथा 2029 के आसपास विभिन्न राज्यों के अलग-अलग चुनावी कार्यक्रम देश के मौजूदा बिखरे हुए चुनाव चक्र की जटिलता को दिखाते हैं।

संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने इस संभावना पर साफ कहा है कि 2029 में चुनावों को आगे बढ़ाकर एक साथ कराने का फैसला समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह संबंधित एनडीए मुख्यमंत्रियों पर निर्भर करेगा। हम आपको याद दिला दें कि यह समिति दिसंबर 2024 में गठित हुई थी और राज्यों में सरकारों, विधायिकाओं, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से संवाद कर रही है। उसकी रिपोर्ट इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद है।

लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर विपक्ष पहले ही अपनी तलवारें खींच चुका है। कांग्रेस का तर्क है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और जवाबदेही की भावना के विरुद्ध है। विपक्ष का सवाल यह भी है कि यदि विधानसभा का जनादेश पांच वर्ष के लिए है, तो उसे राजनीतिक सुविधा के लिए बीच में समाप्त करना मतदाता के अधिकारों और संघीय ढांचे के साथ किस हद तक न्याय करेगा। यह विवाद उस समय और तीखा हो सकता है, जब परिसीमन को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों के बीच पहले से ही अविश्वास मौजूद है।

दरअसल, 2029 का संभावित प्रयोग केवल चुनावी तारीखें मिलाने की कवायद नहीं होगा। यह भारतीय राजनीति में केंद्र बनाम राज्यों, राष्ट्रीय नेतृत्व बनाम क्षेत्रीय मुद्दों और चुनावी दक्षता बनाम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की नई लड़ाई छेड़ सकता है। एनडीए इसे स्थिरता, कम खर्च और बार-बार लगने वाली आचार संहिता से मुक्ति के रूप में पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता और अलग जनादेशों को राष्ट्रीय चुनाव की छाया में समेटने की कोशिश बता कर इसका विरोध कर रहा है।

बहरहाल, 2029 का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोकसभा और 22 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे या नहीं। असली सियासी पहेली यह है कि क्या ‘एक देश, एक चुनाव’ के बहाने भारतीय राजनीति का चुनावी कैलेंडर बदलेगा, या फिर सत्ता के खेल का पूरा बोर्ड ही नए सिरे से सजाया जाएगा? वैसे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि 2029 की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि चुनाव की टाइमिंग को लेकर भी होगी। कौन अपनी सरकार बचाएगा, किसकी विधानसभा का कार्यकाल घटेगा और किसे राष्ट्रीय लहर का सहारा मिलेगा, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

-नीरज कुमार दुबे

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)
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