Gujarat में Analog Paneer, चीज़ और मक्खन पर प्रतिबंध, बिक्री पर होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए राज्य में गैर-मानकीकृत कृत्रिम दुग्ध उत्पादों के निर्माण और परिवहन को पूरी तरह रोक दिया है। प्रयोगशाला जांच में गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लिया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के अनुसार खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन पिछले चार महीनों से ऐसे उत्पादों के खिलाफ अभियान चला रहा था।
अहमदाबाद, पांच अगस्त गुजरात सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानकों के उल्लंघन पर गैर-मानकीकृत ढंग से तैयार एनालॉग पनीर, चीज़ और मक्खन के उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री पर राज्य में बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। एनालॉग पनीर दूध से तैयार किए जाने वाले सामान्य पनीर का विकल्प है जिसे दूध के बजाय वनस्पति तेल और अन्य मिश्रित पदार्थों से बनाया जाता है। इसका उत्पादन पारंपरिक पनीर की तुलना में सस्ता होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत यह निर्णय लिया गया है। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच और प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान घटिया गुणवत्ता वाले कृत्रिम दुग्ध उत्पाद पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। विभाग ने चेतावनी दी कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर रोक लगाने की घोषणा की है और इसी दिन गुजरात में भी यह आदेश आया है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने कहा कि राज्य खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (एफडीसीए) पिछले चार महीने से एनालॉग पनीर और ऐसे अन्य खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था।
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