जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक कर सकेंगे रिटर्न दाखिल
जम्मू और कश्मीर के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। राज्य में जारी प्रदर्शन और अशांति को देखते हुये समयसीमा बढ़ाई गई है।
जम्मू और कश्मीर के आयकरदाताओं के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। राज्य में जारी प्रदर्शन और अशांति को देखते हुये समयसीमा बढ़ाई गई है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की रिपोर्टों को देखते हुये सीबीडीटी ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत उसे प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त 2016 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2016 कर दी है। राज्य में जिन करदाताओं को रिटर्न दाखिल करनी है वह नई बढ़ाई गई तिथि तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।’’ सरकार ने इससे पहले जम्मू और कश्मीर में 2016-17 आकलन वर्ष के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की थी।
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