एनडीटीवी आयकर विभाग के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देगी

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कंपनी ने कहा कि नोटिस के स्तर पर ही होने से इस प्रक्रिया का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। उसने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2022 को एनडीटीवी को अंतरिम राहत दी है।

नयी दिल्ली| प्रसारक कंपनी एनडीटीवी ने शनिवार को कहा कि वह आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देगी।

आयकर विभाग ने कर आकलन वर्ष 2008-09 के लिए एनडीटीवी की एक पुरानी अनुषंगी की तरफ से जारी बॉन्ड के बारे में कंपनी से स्पष्टीकरण देने को कहा है। एनडीटीवी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि आयकर विभाग ने उसे नोटिस का जवाब देने के लिए 29 मार्च तक का समय दिया है।

एनडीटीवी ने कहा, आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर यह जानना चाहा है कि हमारी पुरानी अनुषंगी एनडीटीवी नेटवर्क्स की तरफ से जारी बॉन्ड की कई जाने-माने विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई खरीद को आकलन वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी की ही आय क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

कंपनी ने कहा कि नोटिस के स्तर पर ही होने से इस प्रक्रिया का कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। उसने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2022 को एनडीटीवी को अंतरिम राहत दी है।

एनडीटीवी ने अपनी रिट याचिका में आकलन वर्ष 2008-09 का आकलन फिर से करने के आयकर विभाग के कदम को चुनौती दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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