नए आयकर विधेयक में कर दरों में कोई बदलाव नहीं: आयकर विभाग

नया आयकर विधेयक, 2025, फरवरी में संसद में पेश किया गया था और फिर इसे एक संसदीय समिति को भेज दिया गया। समिति ने 21 जुलाई को विधेयक पर अपनी सिफारिश संसद में प्रस्तुत की।
आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि नए आयकर विधेयक में कर की किसी भी दर में बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। नए आयकर विधेयक, 2025 में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव होने की खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए विभाग ने कहा, ‘‘यह (विधेयक) करों की किसी भी दर में बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है।’’
आयकर विभाग ने कहा कि इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता का विधेयक पारित होने के दौरान उचित रूप से समाधान किया जाएगा। विभाग ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर विधेयक, 2025 का मकसद को सरल बनाना और अनावश्यक या अप्रचलित प्रावधानों को हटाना है।’’
नया आयकर विधेयक, 2025, फरवरी में संसद में पेश किया गया था और फिर इसे एक संसदीय समिति को भेज दिया गया। समिति ने 21 जुलाई को विधेयक पर अपनी सिफारिश संसद में प्रस्तुत की।
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