जेट एयरवेज मामले में नियमों में ढील देने का नहीं मिला कोई अनुरोध: सेबी

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[email protected] । Jan 24 2019 5:32PM

सेबी ने दोपहर को जारी संक्षिप्त बयान में जेट एयरवेज से संबंधित नियमों में छूट दिये जाने की मांग की खबरों का जिक्र किया। हालांकि, सेबी ने विस्तार से कुछ नहीं बताया।

नयी दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संबंध में नियमों में ढील दिये जाने संबंधी उसे कोई अनुरोध नहीं मिला है। सेबी का बयान ऐसे समय में आया है जब एतिहाद द्वारा जेट एयरवेज में अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिये नियमों में छूट दिये जाने की मांग की खबरें आ रही हैं।

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सेबी ने दोपहर को जारी संक्षिप्त बयान में जेट एयरवेज से संबंधित नियमों में छूट दिये जाने की मांग की खबरों का जिक्र किया। हालांकि, सेबी ने विस्तार से कुछ नहीं बताया।

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बयान में कहा, ‘‘ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि सेबी को इस संबंध में किसी से भी नियमों में छूट का कोई अनुरोध नहीं मिला है और न ही सेबी ने इसपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है।’’वित्तीय संकट से जूझ रही विमानन कंपनी जेट एयरवेज रणनीतिक भागीदार एतिहाद समेत अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने के विकल्पों पर गौर कर रही है। एतिहाद की अभी जेट एयरवेज में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

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