जेट एयरवेज मामले में नियमों में ढील देने का नहीं मिला कोई अनुरोध: सेबी
सेबी ने दोपहर को जारी संक्षिप्त बयान में जेट एयरवेज से संबंधित नियमों में छूट दिये जाने की मांग की खबरों का जिक्र किया। हालांकि, सेबी ने विस्तार से कुछ नहीं बताया।
नयी दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संबंध में नियमों में ढील दिये जाने संबंधी उसे कोई अनुरोध नहीं मिला है। सेबी का बयान ऐसे समय में आया है जब एतिहाद द्वारा जेट एयरवेज में अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिये नियमों में छूट दिये जाने की मांग की खबरें आ रही हैं।
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सेबी ने दोपहर को जारी संक्षिप्त बयान में जेट एयरवेज से संबंधित नियमों में छूट दिये जाने की मांग की खबरों का जिक्र किया। हालांकि, सेबी ने विस्तार से कुछ नहीं बताया।
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From Newsreport: @SEBI_India Unlikely To Exempt @EtihadAirways On Open Offer To Minority Shareholder Of @jetairways Airways
— BTVI Live (@BTVI) January 24, 2019
Current Regulations Do Not Permit Exemption For Such Cases
Exemption Only For Cos Resolved Under Bankruptcy Code pic.twitter.com/ZyOqPdyLsA
बयान में कहा, ‘‘ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि सेबी को इस संबंध में किसी से भी नियमों में छूट का कोई अनुरोध नहीं मिला है और न ही सेबी ने इसपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है।’’वित्तीय संकट से जूझ रही विमानन कंपनी जेट एयरवेज रणनीतिक भागीदार एतिहाद समेत अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने के विकल्पों पर गौर कर रही है। एतिहाद की अभी जेट एयरवेज में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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